इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी राजा को वालियर हाई कोर्ट ने जमानती वारंट पर किया तलब

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इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी राजा को वालियर हाई कोर्ट ने जमानती वारंट पर किया तलब

 

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भिंड के तत्कालीन व इंदौर के वर्तमान कलेक्टर इलैयाराजा टी राजा को 25 हजार रुपये के जमानती वारंट पर 25 फरवरी को तलब किया है। राधा भदौरिया ने 2017 में अवमानना याचिका दायर की थी। यह याचिका तभी से लंबित है।

 

अधिवक्ता महेश गोयल ने बताया कि राधा भदौरिया के पति पीडब्ल्यूडी भिंड में दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्य कर रहे थे। श्रम न्यायालय ने वेतन का बकाया देने का आदेश दिया था।

 

पीडब्ल्यूडी को आठ लाख रुपये राधा भदौरिया को देने थे। जब रुपये नहीं दिए तो कोर्ट ने आरआरसी जारी की। कलेक्टर को रुपये वसूल कराकर देने थे, लेकिन राधा भदौरिया को तीन लाख रुपये ही दिए गए।

पांच लाख रुपये बकाया था, जिसके चलते भिंड के तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। वे न जवाब दे रहे थे और न उपस्थित हो रहे थे, जिसके चलते कोर्ट ने जमानत वारंट पर उन्हें तलब कर लिया है।

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