झारखंड में ‘मिनी लॉकडाउन’, स्टेडियम, जिम, जू, 15 तक बंद, शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार

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रांची. इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई पाबंदियां (Restriction In Jharkhand ) लागू की गयी हैं. दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई गयी. इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को कई निर्देश दिये हैं. इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों के अनुसार अब झारखंड में 15 जनवरी तक बाजार सिर्फ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान रेस्टोरेंट, बार आदि की दुकानें खुली रहेंगी. वहीं 15 जनवरी तक झारखंड के स्टेडियम, पार्क, जिम, जू , पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान सब बंद रहेंगे.

राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद बताया कि कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय है. इस बात को ध्यान रखते हुए 15 जनवरी या अगले आदेश तक राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, जू , पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहीं तमाम तरह के शिक्षण संस्थान स्कूल – कॉलेज – कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया है . हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक कार्य 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होते रहेंगे.

वही शादी-विवाह या श्राद्ध के लिये आयोजन स्थल का क्षमता से आधा या 100 लोगों तक शामिल होने की छूट दी गई है . फिलहाल हाट – बाजार के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता को कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया गया है . इसके अलावा राज्य सरकार ने शादी-विवाह के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अगले आदेश तक शादियों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं अंत्येष्टी में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है.

जानें किन-किन  चीजों पर रहेगी पाबंदी 

स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पुल, पर्यटन स्थल रहेंगे बंद.

स्कूल-कॉलेज बंद, सिर्फ प्रशानिक कार्यों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति.

मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित.

शादी और अंत्येष्टी में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है.

दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी, दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे.

रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे, बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.

आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

अगले आदेश तक बायोमैट्रिक सिस्टम रहेगा बंद. कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा कार्य.

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